नियमावली

उदेश्य

कमेरा हेल्प डेस्क यह मानता है कि संपन्न और सक्षम राष्ट्र हेतु संपन्न और सक्षम नागरिक होना आवश्यक है l इसके लिए सम्पूर्ण भारत में सदस्य बनाकर सहभागिता से विविध योजनाओं के द्वारा निःशुल्क सहयोग उपलब्ध कराना l पहले यह मंच अपने संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप केवल कुर्मी समाज के लिए काम करता था l वर्तमान में अभी यह OBC, SC, ST के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सहयोग पर काम कर रहा है l इन्हें सक्षम और संपन्न बनाकर सक्षम और संपन्न राष्ट्र निर्माण करने हेतु प्रेरित करना , मंच का मुख्य उद्देश्य है l भविष्य में आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार सहभागिता के द्वारा न्यूनतम सहयोग से अधिकतम लोगों को अधिक से अधिक पारदर्शी ढंग से सहयोग पहुचाना l जिससे किसी को अधिक भार भी न लगे और अधिक से अधिक सहयोग भी प्राप्त हो जाये l

1. नियमावली :–

1 A:– ब्रज (BRDJ) सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित कमेरा हेल्प डेस्क अभी केवल OBC, SC, ST समाज के लिए है l यह मंच एक नियमावली पर आधारित है l सदस्यता लेने से पहले इस नियमावली को समझाना आवश्यक है l

1B:- मंच किसी भी मीडिया ग्रुप पर या मीटिंग में कोई भी राजनैतिक ,धार्मिक या किसी संगठन,पार्टी, दल , व्यक्ति विशेष के विरोध या समर्थन में चर्चा नहीं होगी l नमस्ते, दुआ सलाम, बधाई आदि का मैसेज नहीं डाला जायेगा l

1C:- सभी प्रकार का सहयोग सीधे नामिनी के खाते में भेजकर रसीद को वेब साईट पर अपलोड करना होगा l

1D:– जुड़ने वाले समाज के सदस्यों के संयोजन और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व ,केन्द्रीय प्रबंधन समिति के नेतृत्त्व में सक्रियता के वरीयता क्रम से उसी समाज के द्वारा किया जायेगा l अनुपलब्धता या विवाद की स्थिति में केन्द्रीय प्रबंधन समिति अपने स्तर से व्यवस्था देगी l केन्द्रीय प्रबंधन समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा l

2. सदस्यता :-

2A:- 01 जनवरी 2025 से  KHD मंच से अभी SC, ST, और OBC वर्ग के 21वर्ष से (छात्र /छात्राएं 18 वर्ष ) 60 वर्ष के व्यक्ति जुड़ सकते हैं l ( इसके पहले 25 से 60 वर्ष तक के  केवल कुर्मी समाज के लोग  जुड़ते थे l ) वैधानिकता 62 वर्ष तक रहेगी l उत्तर प्रदेश की SC, ST,OBC समाज की कुछ जातियां (अभी सामान्य व् मुस्लिम वर्ग छोड़कर ) (रजिस्ट्रेशन फार्म में अंकित ) गूगल फार्म / वेबसाईट या ऐप के माध्यम से सदस्य बन सकते हैं l रजिष्ट्रेशन के समय सत्य डाटा के साथ नाम ,फोटो पता युक्त एक स्थाई आईडी भी अपलोड करना होगा l प्राप्त हुए सीरिएल नम्बर को KHD आईडी के रूप में उपयोग किया जायेगा l

2B:- रजिष्ट्रेशन अंग्रेजी में सत्य तथ्यों के  साथ होना चाहिए l बीमारी या अन्य तथ्य गलत होने पर मंच सहयोग की अपील को निरस्त कर सकता है l मंच अपने पास से न तो कुछ देता है और न तो किसी से कोई शुल्क लेता है l केवल सहयोग /दान का प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है l मंच सहयोग राशि घटने या बढ़ने हेतु जिम्मेदार नहीं होगा l फिर भी अधिकतम सहयोग हेतु सभी सदस्य प्रयास करेगें l

2C:- रजिष्ट्रेशन में सदस्य व नामिनी का, नाम, पिता/पति/माता, पता, फोटो, क्रम संख्या युक्त स्थाई आईडी अपलोड करना तथा उसी का क्रमांक लिखना अनिवार्य है l क्योकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसी से सत्यापन होगा l

2:-D किये गये रजिस्ट्रेशन में नाम, आइडी नंबर नामिनी डिटेल के अतिरिक्त आप स्वयं अन्य तथ्य को एडिट कर सकेगे।

3. लॉकिंग पीरियड:-

3:-A सामान्य रूप से 01 जनवरी 2025 से जुड़ने वाले सभी सदस्यों के लिए लॉकिंग पीरियड 09 माह का होगा। (01जनवरी 24 से जुड़ने वाले नए सदस्यों के लिए 180 दिन का लॉकिंग पीरियड था। इसके पहले यह 90 दिन का था।)

3:-B आकस्मिक एक्सीडेंट की स्थित में 30 दिन का लॉकिंग पीरियड रहेगा । (केवल मोटर एक्सिडेंट, विषैले जंतुओं के काटने या डंक मारने, या ऐसी चोट जिसमें तत्काल मृत्यु हो l )

3:-C 01 जनवरी 2025 से यह समाप्त कर दिया गया। गंभीर बीमारी की स्थिति में जुड़ने वाले सदस्यों को 01 जुलाई 24 से जुड़ने वाले लोगों के लिए लॉकिंग पीरियड 01 वर्ष (365 दिन) होगा । (01 जनवरी 2024 से लाकिंग पीरिएड 09 माह का, तथा इसके पहले 31 दिसम्बर 23 तक 04 माह का लाकिंग था।)

3:-D पूर्ण दिवस रात 12 बजे तक माना जाएगा। लाकिंग अवधि में प्रत्येक विधिक सदस्य को, की गई अपीलों पर सहयोग करना होगा, किंतु उनकी दुर्घटना पर वैधानिकता पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सहयोग की अपील नहीं की जाएगी।

3:-E गम्भीर बीमारियों की श्रेणी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियां मान्य होंगी।

4. वैधानिकता

4:-A अनवरत रूप से वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य को, की गई अपीलों पर सहयोग करना होगा।

4:-B. 01 जनवरी 2024 से किसी विशेष परिस्थिति के कारण प्रथम बार एक सहयोग छूटने पर पुनः किए गए सहयोग से 03 माह या 03 हेल्प अपील, (जो पहले हो) पूर्ण होने के बाद वैधानिक माना जाएगा। (पहले 03 माह और 05 सहयोग, दोनों पूरा करना था।) यदि इसके बीच सदस्य की दुर्घटना हुई, तो सहयोग के लिए अपील नहीं की जाएगी।

4:-C. 01 जनवरी 2024 से दूसरी या अन्य बार सहयोग छूटने पर पुनः सहयोग करने के 06 माह और 05 हेल्प अपील दोनों पूर्ण होने पर वैधानिक माना जायेगा। ( पहले 03 माह और 05 सहयोग पूरा करना था।) यदि इसके बीच सदस्य की मृत्यु हुई, तो सहयोग के लिए अपील नहीं की जाएगी।

4:-D. लगातार सहयोग न करने या मंच के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने, अनुशासनहीनता पर सदस्यता की वैधानिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

4:-E. उपरोक्त नियमों के पालन (विशेषकर प्रथम लाकिंग पूर्णता) के बाद यदि किसी विशेष कारण से कोई सहयोग छूट जाता हैl जिसके कारन वैधानिकता प्रभावित हो l ऐसी स्थिति में सहयोग प्राप्त करने के लिए, जुड़ने से दुर्घटना के बीच, की गई कुल अपीलों का 90 प्रतिशत सहयोग करना अनिवार्य है। सहयोग की अपील अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक के आकस्मिक निधन होने पर ही की जाएगी।

4:-F. 01 जनवरी 2024 से गतिमान सहयोग के दौरान पूर्व निर्धारित सहयोग दिवस 15 दिन के अन्दर किसी की दुर्घटना हो गयी और मृतक द्वारा सहयोग पूर्ण नहीं किया गया तो माना जायेगा कि यदि वह जिन्दा होते तो सहयोग पूर्ण करते। किन्तु बढ़ाई गयी अवधि में भी सहयोग न होने और इस बीच दुर्घटना होने पर सहयोग छूटा माना जाएगा।

5:- सहयोग अपील-

किसी भी विधिक सदस्य की दुर्घटना के बाद परिजन मंच को सूचना देगें। जिसके बाद मंच भौमिक सत्यापन करा कर सहयोग की अपील करेगा । कई दुर्घटनाओं की स्थिति में दुर्घटना तिथि /सत्यापन तिथि के क्रम में अपील की जाएगी। अपील में सदस्य का सामान्य डिटेल और नामिनी का डिटेल दिया जाएगा। जिससे अन्य सदस्य भी स्वेच्छा से सत्यापन कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को की गई अपीलों में दिए गए खातों में न्यूनतम ₹100 का सहयोग भेजना होगा तथा उसकी रसीद को मंच द्वारा बताए गए वेबसाइट या गूगल फार्म / ऐप के माध्यम से मंच को उपलब्ध कराना होगा। मंच इसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। जिससे किसी सदस्य की दुर्घटना के बाद अनवरत सहयोग की स्थिति जांची जा सके।

6. नामिनीः-

सहयोग पूर्व निर्धारित प्रथम नामिनी के खाते में ही किया जाएगा। प्रथम नामिनी न होने पर द्वितीय नामिनी को सहयोग किया जाएगा। नामिनी की स्थाई आइडी नंबर लिखना अनिवार्य है। दोनों नामिनी न होने की स्थिति में सदस्य पर आश्रित क्रमशः पुत्र, पुत्री, माता, पिता, पौत्र, पौत्री या अविवाहित बहन को ही सहयोग की अपील की जाएगी। बैकल्पिक नामिनी चयन पर प्रांतीय टीम/संस्थापक मंडल का निणर्य अंतिम होगा। आत्महत्या या सदस्य की हत्या की दोषी नामिनी को अथवा विवाद की स्थिति में सहयोग निलम्बित रहेगा।

7. धनवापसी की अपील:-

किसी विधिक सदस्य द्वारा यदि भूलवश या तकनीकी कमियों के कारण अधिक धनराशि स्थानांतरित हो जाती है और दाता द्वारा एक माह के अंदर धन वापसी की मांग की जाती है तो नामिनी को अपने खाते की जांच करके 1 महीने के अंदर दान की न्यूनतम धनराशि के अलावा शेष धनराशि को उसी खाते में भेज कर मंच को सूचित करना होगा।

8. विवादः-

के0 एच0 डी0 किसी प्रकार की सदस्यता राशि अपने पास नहीं लेता। यह केवल सहयोग का मंच प्रदान करता है। सूचनओं का आदान प्रदान तथा सहयोग सूचनाओं को अपने पास रखता है। फिर भी किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जौनपुर या हाईकोर्ट प्रयागराज होगा।

9. संगठनात्मक ढांचा:-

मंच से जुड़ने वाले सभी सदसयों के अधिकार और कर्तव्य एक समान होगें। कुछ सक्रिय सदस्यों को मंच के विस्तार हेतु निम्न प्रकार की जिम्मेदारी दी जाएगी।

9A संस्थापक मंडल/ प्रबंध कार्यकारिणी :-

यह कार्यकारिणी सभी आदेशों, योजनाओं कार्यों का अंतिम निर्णायक होगी। किसी भी नई योजना या सहयोग अपील का निर्णय करेगी। विवादों का निस्तारण स्वयं या संचालन टीम या अन्य के माध्यम से करेगी।

9B कोर टीम या मुख्य संचालन टीम:-

यह कार्यकारिणी पूरी व्यवस्था की निगरानी और संचालन करेगी। तकनीकी सहायक या पदाधिकारियों का चयन, संस्थापक मंडल/ प्रबंध कार्यकारिणी की अनुमति/सहमति से करेगी। सभी मूलजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा।

9C जिला कार्यकारिणी:-

यह कार्यकारिणी जिले में अपनी देखरेख में ब्लॉक/ न्यायपंचायत /स्थानीय कार्यकारिणी का गठन करेगी। दुर्घटना आदि का सत्यापन का कार्य करके ऊपरी टीमों को सूचित करेगी। सभी मूलजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा।

9D ब्लॉक टीम/ब्लाक कार्यकारिणी :-

ब्लाक कार्यकारिणी ऊपरी कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार सदस्य विस्तार, अधिकतम सहयोग, सत्यापन, में अहम भूमिका निभाएगी। सभी मूलजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा।

9E न्याय पंचायत या स्थानीय कार्यकारिणी:-

यह अति महत्वपूर्ण कार्यकारिणी है। यह कार्यकारिणी स्थानीय स्तर पर ऊपरी टीमों के निर्देशों के क्रम में सदस्यता और सहयोग पर कार्य करेगी। सभी मूलजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा।

10 वित्तीय व्यवस्था:-

यह मंच अपने सदस्यों से किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लेगा। मंच के सुचारू संचालन में उपयोग होने वाले तकनीकी उपकरणों, कार्यालयों, मानव संसाधनों, बैठको, संगोष्ठियों आदि में होने वाले व्यय के लिए संचालन सहयोग ( नयूनतम 100 रु0 प्रति सदस्य वार्षिक ) की व्यवस्था करेगा। जो सदस्यों से लिया जाएगा। यह ऐच्छिक होगा। व्यय से बचे हुए धन का 30% भाग आगामी खर्च हेतु सुरक्षित रखते हुए अवशेष धन को विविध योजनाओं द्वारा संचालन खर्च देने वाले विधिक सदस्यों में खर्च किया जाएगा। खाताधारक के खातों में ही देन लेन होगा। व्यवस्था संचालन हेतु मंच के नाम से एक खाता किसी बैंक में होगा, जिसका संचालन संस्थापक मंडल/ प्रबंध कार्यकारिणी के साथ कोर मंडल के एक सदस्यों के द्वारा किया जायेगा। सभी आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा कोर टीम/ प्रबन्ध कार्यकारिणी के पास सार्वजनिक किया जाएगा।

11. सूचना का माध्यम:-

सूचनाओं के लिए टेलीग्राम का “KHD” ग्रुप विधिक माध्यम होगा। प्रत्येक सदस्य को इस पर निगरानी करना होगा । इसके अलावा अन्य माध्यम जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, पेज, टि्वटर आदि के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। सूचनाओं के लिए किसी दुर्घटना की स्थिति में सदस्य के परिजनों आदि के द्वारा मंच को सूचना ग्रुप में या फोन आदि से देना होगा। इसके बाद मंच अपनी जिला टीम या अपने सदस्यों के द्वारा भौमिक सत्यापन कराएगा। सत्यापन के बाद दुर्घटना या सत्यापन के क्रम में सहयोग की अपील की जाएगी। यह आरम्भिक नियमावली है। समय के साथ मंच और सदस्यों के हित को ध्यान रखते हुए, मूल उद्देश्य अप्रभावित रखते हुए संस्थापक मंडल/ प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा संशोधन परिवर्धन या विलोपन किया जाएगा।

Help line no 9415380793

संस्थापक - डी० डी0 पटेल ‘कमेरा हेल्प डेस्क’ (KHD) 03/08/2019 संशोधन 1– 01/07/2024 संशोधन 2– 15/12/24

डीडी पटेल, जौनपुर संस्थापक कुर्मी हेल्प डेस्क 03/08/2019 संशोधन – 01/07/2024