KHD INDIA - नियम और शर्तें

नियमावली


KHD INDIA क्या है ?
              KHD INDIA (कमेरा हेल्प डेस्क) एक गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक मंच है जो सहभागिता द्वारा अपने सदस्यों की आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षणिक मदद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। पहले यह केवल कुर्मी समाज से शुरुआत करके अब एस0सी0, एस0टी0 और ओबीसी के लिए कार्य कर रहा है। यह केवल सामाजिक सहयोग का मंच है l किसी जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति के विरोध में कोई कार्य नहीं करेगा l 


 KHD INDIA क्यों ?
              यह मंच मानता है कि किसी भी स्तर के परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की आकस्मिक दुर्घटना के बाद उसका परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से भी काफी पिछड़ जाता है। यहां तक कि वह विविध प्रकार के शोषण का शिकार होने लगता है। इससे पूरे समाज की बदनामी और राष्ट्रीय शक्ति होती है ऐसी स्थिति में यदि हम थोड़ा-थोड़ा सहयोग कर दें तो न्यूनतम सहयोग से वह परिवार पुनः मुख्य धारा में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति संगठन या मंच शत प्रतिशत लोगों का उन्नयन अकेले नहीं कर सकता है। इसलिए यह पहले केवल कुर्मी समाज तथा वर्तमान में अभी केवल एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 समाज के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहा है। जिससे वे उन्नयन करके समृद्ध राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सकें।
समानता 
               KHD INDIA के सभी सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य एक समान है। पद, व्यवस्था संचालन के लिए जिम्मेदारी मात्र है। इस मंच से जुड़े सभी नौकरी पेशा, गैर नौकरी पेशा, नेता, शिक्षित, अशिक्षित , व्यवसायी, किसान, मंचों के पदाधिकारी आदि सभी एक दूसरे के साथ सम्मान और समानता के साथ पारिवारिक व्यवहार करेंगे ।
उद्देश्य
            संपन्न और सक्षम राष्ट्र, हेतु संपन्न और सक्षम नागरिक बनाने के लिए संपूर्ण भारत में सदस्य बनाकर सहभागिता से विविध योजनाओं के द्वारा नि:शुल्क सहयोग उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। 
वर्तमान में अभी अपनी क्षमता और संसाधनों के उपलब्धता के अनुसार कुछ प्रदेशों के कमेरा समाज (एससी, एसटी, और ओबीसी समाज) के अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक , शैक्षणिक और सामाजिक रूप से संपन्न और सक्षम बनाकर विकसित राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करना, भी मुख्य उद्देश्य है।
भविष्य में आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार सहभागिता के द्वारा न्यूनतम सहयोग से अधिक से अधिक सदस्यों को विषम परिस्थितियों में सहयोग की पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना, जिससे किसी को अधिक भार न लगे और जरूरतमंद को अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो सके।
 नियमावली 
1- A - BRDJS ट्रस्ट (ब्रज सेवा ट्रस्ट) द्वारा संचालित है । कमेरा हेल्प डेस्क (KHD INDIA) अभी केवल एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 समाज के लिए है। यह मंच एक नियमावली पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा मंच की सदस्यता लेने से पहले नियमावली को ध्यान से समझना आवश्यक है।
 1-B - मंच के किसी भी मीडिया, ग्रुप या मीटिंग में कोई भी राजनीतिक धार्मिक या संगठन, पार्टी, दल या व्यक्ति विशेष के विरोध या समर्थन में चर्चा नहीं होगी। ग्रुपों में  सलाम, नमस्ते, आदि के मैसेज नहीं डाले जाएंगे। 
1-C - सभी प्रकार का सहयोग सीधे पात्र नॉमिनी के खाते में भेज कर रसीद वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
 1-D - संख्या बढ़ने पर जोड़ने वाले समाज के संयोजन और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व केंद्रीय प्रबंधन समिति के नेतृत्व में सक्रियता के वरीयता क्रम से उसी समाज के द्वारा किया जाएगा अनुपलब्धता या विवाद की स्थिति में केंद्रीय प्रबंधन समिति अपने स्तर से व्यवस्था देगी। केंद्रीय प्रबंधन समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहेगा।
 2 -सदस्यता 
2-A -1 जनवरी 2025 से KHD INDIA मंच से अभी एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 वर्ग के 21 से 60 वर्ष (छात्र-छात्राएं 18 वर्ष) उम्र के व्यक्ति जोड़ सकते हैं। (1 जनवरी 2025 से पहले 25 से 62 वर्ष था) पंजीकृत सदस्य की वैधानिकता 62 वर्ष तक रहेगी। एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 समाज की कुछ जातियां (अभी सामान्य और मुस्लिम वर्ग को छोड़कर) वेबसाइट/ ऐप के माध्यम से निशुल्क रजिस्ट्रेश कर सकते हैं। प्राप्त हुए सीरियल नंबर को  KHD ID के रूप में उपयोग कियाजाएगा।
 2- B - रजिस्ट्रेशन अंग्रेजी में सत्य तथ्यों के साथ होना चाहिए। कोई भी तथ्य गलत होने पर मंच सहयोग की अपील को निरस्त कर सकता है। मंच अपने पास से ना तो कुछ देता है और मैं ही कुछ लेता है। केवल सहयोग दान का प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। मंच सहयोग घटने में या बढ़ने हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। सभी सदस्य मिलकर अधिकतम सहयोग का प्रयास करेंगे।
 2-C - रजिस्ट्रेशन में सदस्य और नॉमिनी का नाम, पता, पिता/पति, फोटो व क्रमांक युक्त स्थाई आईडी अपलोड करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्यमें सत्यापन इस आईडी से होगा।
 2-D- किए गए रजिस्ट्रेशन में नाम, आईडी क्रमांक, नॉमिनी डिटेल को छोड़कर अन्य डाटा सदस्य द्वारा एडिट हो सकेगा।
 3- लॉकिंग पीरियड 
3- A - सामान्य रूप से 1 जनवरी 2025 से जुड़ने वाले सभी सदस्यों के लिए लाकिग पीरियड 9 माह का होगा।  (1 जनवरी 2024 से जुड़ने वाले नए सदस्यों के लिए 180 दिन का लाकिंग पीरियड था इसके पहले 90 दिन का लाकिंग पीरियड था)
 3- C - आकस्मिक एक्सीडेंट की स्थिति में 30 दिन का लाकिंग पीरियड रहेगा।  केवल मोटर एक्सीडेंट /विषैला जंतुओं के काटने/ डंक मारने या ऐसी चोट जिसमें तत्काल मृत्यु हो।
 3-D - 1 जनवरी 2025 से यह नियम समाप्त कर दिया गया है।( गंभीर बीमारी की स्थिति में 1 जुलाई 24 से जुड़ने वाले सदस्यों का लाकिंग पीरियड एक वर्ष था। 1 जनवरी 24 से 9 माह का तथा इसके पहले 31 दिसंबर 23 तक 4 माह का लॉकिंग था। गंभीर बीमारी की श्रेणी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियां मान्य होगी )
3-E - पूर्ण दिवस रात 12:00 तक माना जाएगा। लाकिंग अवधि में प्रत्येक विधिक सदस्य को, की गई अपीलों पर सहयोग करना होगा। किंतु उनकी दुर्घटना पर सहयोग की अपील नहीं की जाएगी।
4- वैधानिकता 
4A- अनवरत रूप से वैधानिकता बनाए रखने के लिए की गई अपीलों पर लगातार सहयोग करना होगा 
4B- 1 जनवरी 2024 से किसी भी विशेष परिस्थित के कारण प्रथम बार एक सहयोग छूटने पर पुन: किए गए सहयोग से तीन माह या तीन सहयोग जो पहले हो पूर्ण होने के बाद वैधानिक माना जाएगा।( पहले तीन माह और पांच सहयोग पूरा करना था) यदि उनके बीच सदस्य की दुर्घटना होती है तो सहयोग की अपील की जाएगी
 4C - 1 जनवरी 2024 से दूसरी या अन्य बार सहयोग छूटने पर पुनः सहयोग करने के बाद 3 माह और तीन सहयोग अपील दोनों पूर्ण होने पर वैधानिक माना जाएगा। ( पहले तीन माह और पांच सहयोग पूरा करना था।) यदि इसके बीच सदस्य की दुर्घटना होती है तो सहयोग की अपील नहीं की जाएगी।
4D- लगातार सहयोग न करने या मंच के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने या अनुशासनहीनता पर किसी की भी सदस्यता की वैधानिकता स्वत: समाप्त हो जाएगी । 
4E- उपरोक्त नियमों के पालन (विशेष कर प्रथम और लॉकिंग पूर्णता) के बाद किसी विशेष कारण से यदि कोई सहयोग छूट जाता है ऐसी स्थिति में सहयोग प्राप्त करने के लिए जुड़ने से दुर्घटना के बीच की गई सभी अपीलों का 90% सहयोग करना अनिवार्य होगा। सामान्य सहयोग की अपील अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक की दुर्घटना पर ही की जाएगी।
4F - 1 जनवरी 2024 से गतिमान सहयोग के दौरान पूर्व निर्धारित 15 दिवस के अंदर किसी की दुर्घटना होती है और उसे सदस्य द्वारा सहयोग पूर्ण नहीं किया गया, तो भी उन्हें वैधानिक माना जाएगा। किंतु बढ़ाई गई अवधि में सहयोग से पूर्व दुर्घटना होने पर सहयोग छूटा हुआ माना जाएगा।
 4G- 26 जनवरी 2026 से जुड़ने वाले सदस्यों हेतु उपरोक्त नियमों के साथ वैधानिकता में विस्तार किया गया है।
 4G -1-  18 से 35 वर्ष की उम्र तक जुड़ने वाले वैधानिक सदस्यों को 6 वर्ष की अवधि विस्तार देते हुए 68 वर्षों तक सदस्य  माना जाएगा।
 4G -2-  36 से 49 वर्ष की उम्र तक जुड़ने वाले वैधानिक सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि विस्तार देते हुए 65 वर्षों तक सदस्य माना जाएगा।
 4G -3-  50 से 60 वर्ष की उम्र तक जुड़ने वाले वैधानिक सदस्यों को 62 वर्ष तक सदस्य माना जाएगा।
 4H -  25 जनवरी 2026 तक जुड़ चुके तथा 'अनवरत वैधानिक' रहे सदस्यों को उनके योगदान को देखते हुए 8 वर्ष का विस्तार देते हुए 70 वर्ष तक सदस्य माना जाएगा।
5 सहयोग अपील 
                किसी भी विधि सदस्य की दुर्घटना के बाद परिजन मंच को सूचना देंगे। इसके बाद मंच भौमिक सत्यापन कराकर सहयोग की अपील करेगा। कई दुर्घटनाओं की स्थिति में दुर्घटना तिथि/ सत्यापन तिथि के क्रम में अपील की जाएगी। अपील में सदस्य नॉमिनी की सामान्य जानकारी दी जाएगी। जिससे सामान्य सदस्य भी स्वेच्छा से सत्यापन कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को, की गई अपीलों में दिए गए खाते में न्यूनतम ₹100 सहयोग भेज कर रसीद को वेबसाइट/गूगल फॉर्म/ऐप पर अपलोड करना होगा। मंच इसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। जिससे किसी भी सदस्य की वैधानिकता का सत्यापन किया जा सके। आत्महत्या की स्थिति में सहयोग की अपील नहीं की जाएगी।
6 नॉमिनी 
             सदस्य द्वारा पूर्व निर्धारित नॉमिनी के खाते में ही सहयोग की अपील की जाएगी। प्रथम नॉमिनी न होने पर, सदस्य पर आश्रित की स्थिति में क्रमशः  पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता,-पिता, पौत्र, पौत्री,या अविवाहित बहन, भाई के खाते में ही सहयोग किया जाएगा। सदस्य की हत्या की दोषी नॉमिनी को सहयोग की अपील नहीं की जाएगी। विवाद की स्थिति में सहयोग निलंबित रहेगा।
 7 धन वापसी की अपील
               किसी विधिक सदस्य द्वारा यदि भूल बस या तकनीकी कमियों के कारण अधिक धनराशि स्थानांतरित हो जाती है और दाता द्वारा एक माह के अंदर धन वापसी की मांग की जाती है तो नॉमिनी को अपने खाते की जांच करके एक माह के अंदर दान की न्यूनतम राशि के अतिरिक्त शेष धनराशि को उसी खाते में भेज कर रसीद को मंच को उपलब्ध कराना होगा।

 8 विवाद 
              KHD INDIA किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लेता है, तथा ना ही किसी को अपने पास से कुछ देता है। यह केवल सहयोग का मंच प्रदान करता है। केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है। फिर भी किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जौनपुर या हाई कोर्ट प्रयागराज होगा।
  9 संगठनात्मक ढांचा
                    मंच से जुड़ने वाले सभी सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य एक समान होगें। कुछ सक्रिय सदस्यों को मंच के विस्तार हेतु निम्न कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी।
 9A - संस्थापक मंडल प्रबंध कार्यकारिणी-  यह कार्यकारी सभी आदेशों, योजनाओं, कार्यों की अंतिम निर्णायक होगी। किसी भी नई योजना या सहयोग अपील का निर्णय करेगी। विवादों का निस्तारण स्वयं या संचालन टीम या अन्य के माध्यम से करेगी।
 9B - कोर टीम या संचालन टीम - यह कार्यकारिणी पूरी व्यवस्था की निगरानी और संचालन करेगी। तकनीकी सहायक या पदाधिकारी का चयन, संस्थापक मंडल प्रबंध कार्यकारिणी की अनुमति/ सहमत से करेगी।
 9C - जिला कार्यकारिणी- यह कार्यकारी जिले में अपनी देखरेख से ब्लॉक/ न्याय पंचायत टीमों, स्थानीय कार्यकारिणी का गठन करेगी। विविध कार्यक्रमों का आयोजन, दुर्घटना आदि का सत्यापन तथा ऊपरी टीमों के अन्य निर्देशों के पालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी मूल जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा।
9D - ब्लाक कार्यकारिणी- यह कार्यकारिणी ऊपरी कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार सदस्यता, अधिकतम सहयोग, सत्यापन आदि कार्यों में अहम भूमिका निभाएगी। सभी मूल जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा।
9E- न्याय पंचायत या स्थानीय कार्यकारिणी- यह अति महत्वपूर्ण कार्यकारिणी है। यह कार्यकारिणी स्थानीय स्तर पर ऊपरी कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार सदस्यता, अधिकतम सहयोग, सत्यापन, आदि कार्यों में अहम भूमिका निभाएगी । सभी मूल जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा।
 10 वित्तीय व्यवस्था 
                यह मंच अपने सदस्यों से किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लेता मंच के सुचारू संचालन में उपयोग होने वाले तकनीकी उपकरणों, कार्यालय, मानव संसाधनों, बैठकों, संगोष्ठियों आदि में होने वाले व्यय के लिए संचालन सहयोग न्यूनतम ₹100 तक प्रति सदस्य वार्षिक की व्यवस्था करेगा। जो सदस्यों से लिया जाएगा। यह मूल योजना हेतु ऐच्छिक होगा।  वार्षिक व्यय से बचे हुए धन का 30% भाग आगामी खर्च हेतु सुरक्षित रखते हुए अवशेष धन को, विविध योजनाओं द्वारा, व्यवस्था सहयोग देने वाले विधिक सदस्यों  में खर्च किया जाएगा। खाताधारक के खाते में ही लेनदेन होगा। व्यवस्था संचालन हेतु मंच के नाम से एक खाता किसी बैंक में होगा जिसका संचालन संस्थापक मंडल, प्रबंध कार्यकारिणी के साथ कोर मंडल के एक सदस्य के द्वारा किया जाएगा। सभी आय व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा को  प्रबंधन का कार्यकारिणी के समक्ष सार्वजनिक किया जाएगा।
 11 सूचना का माध्यम
                 सूचनाओं के लिए टेलीग्राम ग्रुप 'KHD' विधिक माध्यम होगा। प्रत्येक सदस्य को सूचनाओं के लिए इसकी निगरानी करना होगा। इसके अतिरिक्त वेबसाइट/ व्हाट्सएप/ फेसबुक/ पेज/ ट्विटर आदि माध्यमों से भी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा। सूचनाओं के लिए किसी दुर्घटना की स्थिति में सदस्य के परिजनों आदि के द्वारा ग्रुप में या फोन से सूचना देना होगा इसके बाद मंच अपनी टीम या सदस्यों के द्वारा भौमिक सत्यापन कराएगा। मृत्यु/ सत्यापन के क्रम में सहयोग की अपील ग्रुपों पर की जाएगी।
 12 सहयोग क्षेत्र 
             KHD INDIA अपने सदस्यों को तीन क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था करता है।
1 आर्थिक क्षेत्र में सहयोग।
2  शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग।
3  सामाजिक क्षेत्र में सहयोग।
 12- 1 आर्थिक क्षेत्र में 
12- 1-A - दिवंगत सहयोग-

मंच की मूल नियमावली के अनुसार सहयोग की व्यवस्था होगी।
 12- 1-B - एक्सीडेंट/लाइलाज बीमारी सहयोग (मेडिकल हेल्प)-  
(क)- मूल नियमावली के अनुसार वैधानिक होना आवश्यक होगा।
(ख )- व्यवस्था सहयोग दो माह पूर्व जमा होना चाहिए। पूर्व में की गई एक्सीडेंटल/लाइलाज बीमारी सहयोग अपील में योजना की शुरुआत/सदस्य के जुड़ने की तिथि से कम से कम 90% अपीलों में सहयोग किया गया हो।
(ग)- 31मार्च 2026 के बाद जुड़ने वाले सदस्यों में 15 मा का लाकिंग पीरियड होगा। इसके पूर्व जुड़े सदस्यों हेतु सामान्य लॉकिंग पीरिएड होगा।
12- 2- शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग 
एजुकेशन हेल्प 
                कोई सदस्य, कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करता है (नीट , आई आई टी आदि) जिसमें आगे का खर्च लाखों में हो तथा परिवार खर्च उठाने में सक्षम ना हो तो सहयोग के अपील की जाएगी।
(क )-  मूल नियमावली के अनुसार वैधानिक होना आवश्यक है।
(ख)-  व्यवस्था सहयोग दो माह पूर्व जमा  होना चाहिए। पूर्व में की गई शैक्षणिक सहयोग अपीलों में योजना की शुरुआत /सदस्य के जुड़ने की तिथि से कम से कम 90 प्रतिशत अपीलों में सहयोग किया गया हो।
(ग)- 31 मार्च 2026 के बाद जुड़ने वाले सदस्यों है 15 माह का लाकिंग पीरियड होगा। इसके पूर्व जुड़े सदस्यों हेतु सामान्य पीरियड होगा।
(घ )-  यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है। इससे मूल सदस्यता प्रभावित नहीं होगी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छात्रों के प्रश्नों शंकाओं के निदान की व्यवस्था की गई है 
12-2-B- 'जानकी देवी उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान' 
            BRDJS ट्रस्ट विद्यालयों में ड्रॉप आउट कम करने तथा छात्र-छात्राओं को प्रेरित करने हेतु कक्षा 05, 08, 10, तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण एवं कक्षा 06,  09, 11 तथा ग्रेजुएशन में नामांकित छात्र-छात्राओं को "जानकी देवी उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान"  के माध्यम से सम्मानित भी करता है।
 12- 3 सामाजिक क्षेत्र में सहयोग
क -बेटी विवाह सहयोग 
 12-3 A - बेटी विवाह सहयोग हेतु मूल नियमावली के अनुसार वैधानिक होना आवश्यक होगा।
 12-3- B - व्यवस्था सहयोग 2 माह पूर्व जमा होना चाहिए। 
12-3- C - पूर्व में की गई बेटी विवाह सहयोग अपील में, योजना की शुरुआत /सदस्य के जुड़ने की तिथि से कम से कम 90% अपीलों में सहयोग किया गया हो।
12-3-D-   31 मार्च 2026 के बाद जुड़ने वाले सदस्यों हेतु 15 माह का लाकिंग पीरियड होगा। इसके पूर्व जुड़े सदस्यों हेतु सामान्य लाफिंग पीरियड होगा। केवल सदस्य की पुत्री अथवा विधि सम्मत 05 वर्ष पूर्व गोद ली गई पुत्री के विवाह में सहयोग की अपील की जाएगी।
12-3-G - यह योजना पूर्णत स्वैच्छिक है। इसमें मूल सदस्यता प्रभावित नहीं होगी। लेकिन सहयोग प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों तक इस योजना में सहयोग अनिवार्य होगा। अन्यथा मूल वैधानिकता समाप्त मानी जाएगी।
 12-3- ख - परिचायिका
                KHD INDIA समाज के सामाजिक राजनीतिक, अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी, आदि बंधुओं के साथ समाज के लोगों को जोड़ने हेतु वेबसाइट khdindia.com पर एक परिचायिका बनाया है। जिससे सामाजिक परिचय और संवाद में सरलता होगी। कोई भी सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता बंधु हेल्पलाइन नंबर 9415380793 पर संपर्क करके अपना नाम इसमें ऐड कर सकते है।
12-3 -ग - अन्य सामाजिक सहयोग 
                समाज के किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक सामाजिक सहयोग की जरूरत पर सूचना के माध्यम से विविध प्रकार के सहयोग का प्रयास किया जाएगा। यह सहयोग अनिवार्य नहीं होगा।
                    यह आरंभिक नियमावली है। समय के साथ मंच और सदस्यों के हित के अनुसार मूल उद्देश्य  अप्रभावित रखते हुए संस्थापक मंडल /प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा संशोधन परिवर्तन और विलोपन किया जाएगा।
 हेल्पलाइन- 941538093                                                डी0डी0 पटेल जौनपुर 
                                                                                      8172960920 
संशोधन (04) 01/01/2026 ,  संशोधन (03) 15 /12/2024,  संशोधन (02) 01/02/ 2024,  निर्माण 03/08/ 2019
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