नियमावली:- कुर्मी हेल्प डेस्क, कुर्मी समाज के द्वारा संचालित है। यह एक नियमावली के अंतर्गत मंच की व्यवस्था संचालित करेगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा मंच की सदस्यता लेने से पहले नियमावली को ध्यान से समझना अनिवार्य है।
- मंच के किसी भी मीडिया ग्रुप या किसी मीटिंग में कोई भी राजनैतिक, धार्मिक या किसी संगठन, पार्टी, दल या व्यक्ति विशेष के विरोध या समर्थन पर चर्चा नहीं होगी। ग्रुपों पर दुआ सलाम, नमस्ते आदि के मैसेज नहीं डाले जाएंगे।
- सहयोग सीधे नामिनी के खाते में भेजा जाएगा।
- किसी भी प्रकार का नगद लेनदेन नहीं होगा।
- सदस्यता:- इस मंच से कुर्मी समाज (पटेल, कुर्मी, सचान,, कटियार, पाटीदार, वर्मा, कन्नौजिया, राठौर, उमराव, गंगवार, यदुबंशी आदि आदि कुर्मी वंशज) के 25 से 60 वर्ष उम्र (01 जुलाई 2024 से पहले 21 वर्ष से 62 वर्ष था।) तक के कोई भी महिला, पुरुष जुड़ सकते हैं। वैधानिकता 62 वर्ष तक रहेगी। KHD में उत्तर प्रदेश का कोई भी कुर्मी परिवार का सदस्य गूगल फार्म/ वेबसाइट या ऐप के माध्यम से निशुल्क विधिक सदस्य बन सकता है। जिसमें सदस्य को अपने विवरण भरने के साथ अपनी एक फोटो,पता युक्त स्थाई आईडी भी अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त हुए रजिस्ट्रेशन नंबर को KHD आईडी के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन आँग्रेजी में सत्य तथ्यों के साथ होना चाहिये। बिमारी या अन्य तथ्य गलत होने पर मंच सहयोग की अपील निरस्त कर सकता है। मंच अपने पास से न तो कुछ देता है, और न ही किसी से कोई शुल्क लेता है। मंच सहयोग राशि घटने /बढ़ने हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। अधिकतम सहयोग हेतु यथा संभव प्रयास सभी सदस्य करेगे।
- रजिश्ट्रेशन में नाम, पिता/पति/माता, पता, फोटो और क्रम संख्या युक्त स्थाई आइडी अपलोड करना तथा उसी का क्रमांक लिखना अनिवार्य है। कयोंकि भविश्य मे सत्यापन उसी से होगा।
- किये गये रजिसट्रेशन में आइडी नंबर नामिनी डिटेल के अतिरिक्त आप स्वयं अन्य तथ्य को एडिट कर सकेगे।
2. लॉकिंग पीरियड:- सामान्य रूप से 01 जुलाई 2024 से जुड़ने वाले सदस्यों के लिए लॉकिंग पीरियड 03 माह का होगा। (01जनवरी 24 से जुड़ने वाले नए सदस्यों के लिए 30 दिन का लॉकिंग पीरियड था। इसके पहले यह 15 दिन का था।)
- आकस्मिक एक्सीडेंट की स्थित में 10 दिन का लॉकिंग पीरियड रहेगा ।
- गंभीर बीमारी की स्थिति में जुड़ने वाले सदस्यों को 01 जुलाई 24 से जुड़ने वाले लोगों के लिए लॉकिंग पीरियड 01 वर्ष (365 दिन) होगा । (01 जनवरी 2024 से लाकिंग पीरिएड 09 माह का, तथा इसके पहले 31 दिसम्बर 23 तक 04 माह का लाकिंग था।)
- पूर्ण दिवस रात 12 बजे तक माना जाएगा। लाकिंग अवधि में प्रत्येक विधिक सदस्य को, की गई अपीलों पर सहयोग करना होगा, किंतु उनकी मृत्यु पर सहयोग की अपील नहीं की जाएगी।
- गम्भीर बीमारियों की श्रेणी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियां मान्य होंगी।
3. वैधानिकता:- अनवरत रूप से वैधानिक सदस्यता बनी रखने के लिए प्रत्येक सदस्य को, की गई अपीलों पर सहयोग करना होगा।
- 01 जनवरी 2024 से किसी विशेष परिस्थिति के कारण प्रथम बार एक से आधिक सहयोग छूटने पर पुनः किए गए सहयोग से 03 माह या 05 सहयोग, (जो पहले हो) पूर्ण होने के बाद वैधानिक माना जाएगा। (पहले 03 माह और 05 सहयोग, दोनों पूरा करना था।) यदि इसके बीच सदस्य की मृत्यु हुई, तो सहयोग के लिए अपील नहीं की जाएगी।
- 01 जनवरी 2024 से दूसरी या अन्य बार सहयोग छूटने पर पुनः सहयोग करने के 06 माह और 05 सहयोग अपील दोनों पूर्ण होने पर वैधानिक माना जायेगा। ( पहले 03 माह और 05 सहयोग पूरा करना था।) यदि इसके बीच सदस्य की मृत्यु हुई, तो सहयोग के लिए अपील नहीं की जाएगी।
- लगातार सहयोग न करने या मंच के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने, अनुशासनहीनता पर सदस्यता की वैधानिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- उपरोक्त नियमों के पालन के बाद यदि किसी विशेष कारण से कोई सहयोग छूट जाने पर, सहयोग प्राप्त करने के लिए जुड़ने से मृत्यु के बीच की गई कुल अपीलों का 90 प्रतिशत सहयोग करना अनिवार्य है। सहयोग की अपील अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक के आकस्मिक निधन होने पर ही की जाएगी।
- 01 जनवरी 2024 से गतिमान सहयोग के दौरान पूर्व निर्धारित सहयोग दिवस 15 दिन के अन्दर किसी की मृत्यु हो गयी और मृतक द्वारा सहयोग पूर्ण नहीं किया गया तो माना जायेगा कि यदि वह जिन्दा होते तो सहयोग पूर्ण करते। किन्तु बढ़ाई गयी अवधि में भी सहयोग न होने और इस बीच मृत्यु होने पर सहयोग छूटा माना जाएगा।
4. सहयोग अपील:– किसी भी विधिक सदस्य की मृत्यु के बाद परिजन मंच को सूचना देगें। जिसके बाद मंच भौमिक सत्यापन करा कर सहयोग की अपील करेगा । कई मृत्यु की स्थिति में मृत्यु तिथि /सत्यापन तिथि के क्रम में अपील की जाएगी। अपील में मृतक का डिटेल और नामिनी का डिटेल दिया जाएगा। जिससे अन्य सदस्य भी स्वेच्छा से सत्यापन कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को की गई अपीलों में दिए गए खातों में न्यूनतम ₹100 का सहयोग भेजना होगा तथा उसकी रसीद को मंच द्वारा बताए गए वेबसाइट या गूगल फार्म / ऐप के माध्यम से मंच को उपलब्ध कराना होगा। मंच इसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। जिससे किसी सदस्य की मृत्यु के बाद अनवरत सहयोग की स्थिति जांची जा सके।
5. नामिनीः- सहयोग पूर्व निर्धारित प्रथम नामिनी के खाते में ही किया जाएगा। प्रथम नामिनी न होने पर द्वितीय नामिनी को सहयोग किया जाएगा। नामिनी की स्थाई आइडी नंबर लिखना अनिवार्य है। दोनों नामिनी न होने की स्थिति में सदस्य पर आश्रित बैकलि्पक नामिनी क्रमशः पुत्र, पुत्री, माता, पिता, पौत्र, पौत्री या बहन को सहयोग की अपील की जाएगी। बैकल्पिक नामिनी चयन पर प्रांतीय टीम/संस्थापक मंडल का निणर्य अंतिम होगा। आत्महत्या या सदस्य की हत्या की दोषी नामिनी को अथवा विवाद की स्थिति में सहयोग निलम्बित रहेगा।
6. धनवापसी की अपील:- किसी विधिक सदस्य द्वारा यदि भूलवश या तकनीकी कमियों के कारण अधिक धनराशि स्थानांतरित हो जाती है और दाता द्वारा एक माह के अंदर धन वापसी की मांग की जाती है तो नामिनी को अपने खाते की जांच करके 1 महीने के अंदर दान की न्यूनतम धनराशि के अलावा शेष धनराशि को उसी खाते में भेज कर मंच को सूचित करना होगा।
7. विवादः- के0 एच0 डी0 किसी प्रकार की सदस्यता राशि अपने पास नहीं लेता। यह केवल सहयोग का मंच प्रदान करता है। सूचनओं का आदान प्रदान तथा रिकार्ड अपने पास रखता है। फिर भी किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जौनपुर या हाईकोर्ट प्रयागराज होगा।
8. संगठनात्मक ढांचा:- मंच से जुड़ने वाले सभी सदसयों के अधिकार और कर्तव्य एक समान होगें। कुछ सक्रिय सदस्यों को मंच के विस्तार हेतु निम्न प्रकार की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्थापक मंडल/ प्रबंध कार्यकारिणी :- यह कार्यकारिणी सभी आदेशों, योजनाओं कार्यों का अंतिम निर्णायक होगी। किसी भी नई योजना या सहयोग अपील का निर्णय करेगी। विवादों का निस्तारण स्वयं या संचालन टीम या अन्य के माध्यम से करेगी। कोर टीम या मुख्य संचालन टीम:- यह कार्यकारिणी पूरी व्यवस्था की निगरानी और संचालन करेगी। तकनीकी सहायक या पदाधिकारियों का चयन, संस्थापक मंडल की अनुमति/सहमति से करेगी। जिला कार्यकारिणी:- यह कार्यकारिणी जिले में अपनी देखरेख में ब्लॉक/ न्यायपंचायत /स्थानीय कार्यकारिणी का गठन करेगी। ट्रेजडी आदि का सत्यापन का कार्य करके ऊपरी टीमों को सूचित करेगी। ब्लॉक टीम/ब्लाक कार्यकारिणी :- ब्लाक कार्यकारिणी ऊपरी कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार सदस्य विस्तार, सत्यापन, सहयोग में अहम भूमिका निभाएगी। न्याय पंचायत या स्थानीय कार्यकारिणी:- यह कार्यकारिणी स्थानीय स्तर पर ऊपरी टीमों के निर्देशों के क्रम में कार्य करेगी।
9 वित्तीय व्यवस्था:- यह मंच अपने सदस्यों से किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लेगा। मंच के सुचारू संचालन में उपयोग होने वाले तकनीकी उपकरणों, कार्यालयों, मानव संसाधनों, बैठको, संगोष्ठियों आदि में होने वाले व्यय के लिए संचालन खर्च ( नयूनतम 100 रु0 प्रति सदस्य वार्षिक ) की व्यवस्था करेगा। जो सदस्यों से लिया जाएगा। यह ऐच् होगा। व्यय से बचे हुए धन का 50% भाग आगामी खर्च हेतु सुरक्षित रखते हुए अवशेष धन को विविध योजनाओं द्वारा संचालन खर्च देने वाले विधिक सदस्यों में खर्च किया जाएगा। खाताधारक के खातों में ही देन लेन होगा। व्यवस्था संचालन हेतु मंच के नाम से एक खाता किसी बैंक में होगा, जिसका संचालन संस्थापक मंडल के साथ कोर मंडल के एक सदस्यों के द्वारा किया जायेगा। सभी आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा कोर टीम/ प्रबन्ध कार्यकारिणी के पास सार्वजनिक किया जाएगा।
10.सूचना का माध्यम:- सूचनाओं के लिए टेलीग्राम का “KHD” ग्रुप विधिक माध्यम होगा। प्रत्येक सदस्य को इस पर निगरानी करना होगा । इसके अलावा अन्य माध्यम जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, पेज, टि्वटर आदि के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा. । सूचनाओं के लिए किसी मृत्यु की स्थिति में सदस्य के परिजनों आदि के द्वारा मंच को सूचना ग्रुप में या फोन आदि से देना होगा। इसके बाद मंच अपनी जिला टीम या अपने किसी सदस्य या सदस्यों के द्वारा भौमिक सत्यापन कराएगा। सत्यापन के बाद मृत्यु या सत्यापन के क्रम में सहयोग की अपील की जाएगी। यह आरम्भिक नियमावली है। समय के साथ मंच और सदस्यों के हित को ध्यान रखते हुए, मूल उद्देश्य अप्रभावित रखते हुए संस्थापक मंडल द्वारा संशोधन परिवर्धन या विलोपन किया जाएगा।
डीडी पटेल, जौनपुर संस्थापक कुर्मी हेल्प डेस्क 03/08/2019 संशोधन – 01/07/2024